Search News

5 Oct 2023

हाईकोर्ट ने डीआईओएस जौनपुर व निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं पेंशन विभाग प्रयागराज को तीन हफ्ते में ग्रेच्युटी पर बकाया ब्याज का भुगतान करने का दिया मौका

हाईकोर्ट ने डीआईओएस जौनपुर व निदेशक माध्यमिक शिक्षा
 एवं पेंशन विभाग प्रयागराज को तीन हफ्ते में ग्रेच्युटी पर बकाया दो लाख से अधिक ब्याज का भुगतान करने का दिया मौका


डीआईओएस जौनपुर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और पेंशन विभाग को अंतिम मौका

हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न होने पर दोनों विभाग के अधिकारियों को छह नवंबर को किया तलब



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर व निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं पेंशन विभाग प्रयागराज को याची को तीन हफ्ते में ग्रेच्युटी पर बकाया दो लाख से अधिक ब्याज का भुगतान करने का अंतिम अवसर दिया है। कहा है कि आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोनों अधिकारी छह नवंबर को अवमानना आरोप निर्मित करने हेतु हाजिर होंगे।



यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अजीत कुमार श्रीवास्तव की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की। इनका कहना है कि कोर्ट ने याची को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का निर्देश दिया था। 


पालन न करने पर अवमानना केस में तलब जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्यभान हाजिर हुए और जानकारी दी कि ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है, किंतु ब्याज का भुगतान दो लाख से अधिक होने के कारण अनुमति मांगी गई है।


जिसके लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा व पेंशन विभाग प्रयागराज की स्वीकृति जरूरी है। समय दिया जाए। जिसपर कोर्ट ने आदेश के पालन करने का तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। याचिका की सुनवाई छह नवंबर को होगी। 


from प्राइमरी का मास्टर ● इन | Primary Ka Master | District News | Basic Shiksha | Shikshamitra https://ift.tt/Al1ECnV